Brijbhushan Sharan Singh Poco : दिल्ली की एक अदालत भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करना है या नहीं, इस पर 11 जनवरी को अपना आदेश सुनाएगी।
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एक अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई में नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, उसका वह विरोध नहीं करती है।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में एक चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने सिंह से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी।
पुलिस ने सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम को हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न करने और पीछा करने का आरोप लगाया था।