कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकार ने उनके डीए को दो हजार प्रति माह से बढ़ाकर 4,500 कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि एक ही स्थान पर प्रतिनियुक्ति होने पर भत्ता मूल वेतन का पांच प्रतिशत होगा जो अधिकतम 4,500 रुपए मासिक तक हो सकता है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने आदेश में कहा कि अगर प्रतिनियुक्ति दूसरे शहर में की जाती है तो भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 9,000 रुपए मासिक होगा। इसके अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस भत्ते की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। अब तक एक स्थान पर प्रतिनियुक्ति भत्ता मूल वेतन का पांच प्रतिशत और अधिकतम दो हजार रुपए था। वहीं दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्ति के मामले में यह मूल वेतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम चार हजार रुपए था।