केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि इस मांग के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि रेमडिसिविर के उपयोग की अनुमति देने से अस्पतालों पर बोझ कम हो जाएगा और इस तरह एक मरीज घर पर ही रहकर अपने निजी डॉक्टर से उपचार करवा सकता है। पहली नजर में यह एक उचित तर्क नजर आता है।'