प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अनियमित जमा योजना निरोधक विधेयक, 2018 में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक में लिए गए निर्णयों को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के आपराधिक प्रावधान शारदा चिट फंड समेत किसी भी योजना पर पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू नहीं होंगे। हालांकि संपत्ति जब्त करने के बारे में उन्होंने कहा, यह पूर्ववर्ती योजनाओं पर प्रभावी होगा या नहीं इसके बारे में देखना होगा।