स्थानीय सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश आलोक वर्मा ने पांच जुलाई को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी और पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा और तीन अन्य आरोपियों को दीपक कुमार स्वर्णकार नामक युवक को परेशान करने के मामले में भगोड़ा घोषित किया। आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हो पाई।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त तय की है। इससे पहले दीपक द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया पांचों आरोपियों के खिलाफ युवक दीपक पर हमला करने, उसे जान से मारने की धमकी देने और उसे खत्म करने की साजिश रचने का मामला बनता है।
दीपक ने अपनी शिकायत में कहा है, लेकिन चुनाव के बाद वह सांसद बन गईं और तब से उन्होंने और उनके पिता ने पुलिस और गुंडों की मदद से उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया है। मौर्य और संघमित्रा ने इन कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। (भाषा)