विधायकों के खिलाफ कार्यवाही मामले में सीपी जोशी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

बुधवार, 22 जुलाई 2020 (15:17 IST)
जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को 24 जुलाई तक टाले जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे।

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह सचिन पायलट एवं 18 अन्य विधायकों की याचिका पर 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा। इस याचिका में विधायकों को भेजे गए अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिसों को चुनौती दी गई है। अदालत ने अध्यक्ष से अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने को कहा था।

विधानसभा अध्यक्ष ने वकील सुनील फर्नांडीस के जरिए दायर याचिका में कहा है कि अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है और इसलिए अदालत को शुक्रवार तक इसे टालने की बात कहकर इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अदालत ने इससे पहले भी दो बार अदालत से आग्रह किया था कि वह कारण बताओ नोटिसों का जवाब देने के लिए विधायकों को दी गई समय सीमा को बढ़ा दे, जिसे अध्यक्ष के वकील ने स्वीकार किया था।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।(भाषा)

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