संपदा विभाग की ओर से भी जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारी और कर्मचारियों को 21 दिनों के भीतर दोनों राजधानी शहरों में सरकार द्वारा आवंटित अपने आवासों को खाली करना होगा। गौरतलब है कि यह प्रथा महाराज गुलाब सिंह ने 1872 में शुरू की थी, जिसके तहत प्रशासन सर्दियों में जम्मू से और गर्मियों में श्रीनगर से काम करता था।