माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। (भाषा)