एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली मेट्रो ने कहा कि गंदगी फैलाने, बाधा उत्पन्न करने, उचित टोकन के बिना यात्रा करने और अधिकारियों के काम में बाधा डालने सहित विभिन्न अपराधों के लिए जून 2017 से मई 2018 के बीच 51,000 लोगों से कुल 90 लाख रुपए वसूल किए गए।
मेट्रो के नियमों के मुताबिक, मेट्रो ट्रेन के फर्श पर बैठना सार्वजनिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है और इसके लिए 200 रुपए का जुर्माना है। बताया जाता है कि अकसर लोगों को मेट्रो के अंदर फर्श पर बैठ कर सफर करते देखा सकता है। उनमें ज्यादातर छात्र-छात्राएं होती हैं।