पुलिस ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में यह बात कहते हुए अधिवक्ता एवं नेता अजय अग्रवाल की ओर से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की। पुलिस ने यह भी कहा है कि अय्यर ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मेजबानी करने में जो प्रोटोकॉल तोड़ा है, वह भी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद की अदालत में पुलिस ने दलील दी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। फौजदारी कानून में कार्रवाई किया जाना एक पहलू है और यह सबूतों के साथ प्रमाणित होनी चाहिए और जिससे कि आपराधिक इरादे का पता लगाया जा सके।