एनएसएपी के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवारों के व्यक्तियों एवं विविध तथा गंभीर विकलांगता (80 फीसदी एवं इससे अधिक) वाले लोगों को लाभ दिया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों का निर्धारण, मंजूरी आदि राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र करते हैं। (भाषा)