बयान में कहा गया है कि हालांकि बाद में सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने सूची की समीक्षा की और संशोधित सूची के अनुसार एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरह ही दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दे दी गई है।