न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने डीएनडी फ्लाइवे को टॉल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया है और महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक (कैग) से इस संबंध में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि इस फ्लाइवे के पूरे निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी।