ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, इस संबंध में उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही सीगामणि ने अवैध रूप से विदेशी मुद्रा हासिल की है। द्रमुक नेता ने फेमा कानून की धारा चार का उल्लंघन किया है।
जांच में यह पता चला है कि मार्च 2008 में सीगामणि ने एक भारतीय नागरिक के रूप में रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही जकार्ता की कंपनी एक्सल मेगिंडो में 2,45,000 शेयर खरीदने के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात की यूनिवर्सल बिजनेस में 55 हजार अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। द्रमुक नेता ने फेमा कानून की धारा चार का उल्लंघन किया है।(वार्ता)