मंत्री ने कहा कि एक जनवरी 2014 से 31 अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान ईडी ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए), 2002 के तहत 1,16,792 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित राशि अस्थाई रूप से कुर्क की और 16,637.21 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की।
उन्होंने कहा, इसके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 16,740.15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है और इसके तहत 15,038.35 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
सिंह ने कहा कि पिछले चार वर्षों (एक अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023) के दौरान राजस्व विभाग के तहत ईडी ने पीएमएलए के तहत 69,045.89 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित राशि अनंतिम रूप से कुर्क की है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour