आयोग ने पत्र में लिखा है कि मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को लंदन में सैयद शूजा नामक व्यक्ति ने यह दावा किया कि ईवीएम डिजाइन करने वाली टीम का वह हिस्सा रहा है और वह चुनाव में ईवीएम को हैक कर सकता है।
आयोग ने कहा है कि शूजा का यह दावा भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (ए) (बी) का उल्लंघन है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा बयान देता है या अफवाह फैलाता है, जिससे समाज में भय और घबराहट का माहौल बनता है तो उसके खिलाफ सामाजिक शांति भंग करने या राज्य के खिलाफ अपराध करने का मामला दर्ज किया जा सकता है।