बिल से क्या बदलेगा : नया कानून बनने के बाद चुनावों में धांधली रोकने में मदद मिलेगी। कानून बनने के बाद लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए हर तीन महीने पर एक बार मौका मिलेगा। नए कानून के तहत महिला सैन्यकर्मी के पति को भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान का अधिकार मिलेगा।