ईपीएफओ ने आज यहां बताया कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि एक जुलाई, 2017 से पेंशन योजना - ईपीएस, 1995 से जुड़ने वाले सभी नए सदस्यों के संदर्भ में नियोक्ता आधार नंबर अवश्य ही उपलब्ध कराएं। पूर्वोत्तर राज्यों में यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगा।