ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक वित्त कानून, 2015 में एक कर्मचारी को देय संचयी भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में एक नई धारा 192ए जोडी गई है। यह प्रावधान एक जून, 2015 से प्रभावी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कहा कि 'यदि संचय पीएफ बैलेंस के भुगतान के समय रकम 30,000 रुपए या इससे अधिक है और सेवा पांच साल से कम है तो टीडीएस काटा जाएगा।
सर्कुलर के अनुसार टीडीएस 10 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा, बशर्ते पैन जमा किया गया हो। हालांकि सदस्य द्वारा फार्म 15जी या 15एच जमा किया जाता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इन फार्मों में यह घोषणा करनी होगी कि ईपीएफओ से संचय पीएफ भुगतान प्राप्त करने के बाद उसकी आय करयोग्य नहीं होगी। जहां फार्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों) द्वारा जमा किया जाता है, वहीं फार्म 15जी 60 वर्ष से कम आयु के दावेदारों द्वारा जमा किया जाता है।