आयोग ने दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में विशेष कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया। इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम,2000 की धारा 67 शामिल है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि इन अपराधों के लिए पहली बार के अपराधियों को 3 साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर दंड का प्रावधान है।