इसमें कहा गया है कि बैंकों से कहा गया है कि वे रिण की मंजूरी-नवीकरण-वितरण-निरीक्षण के समय आधार सत्यापन कार्ड देने के लिए किसानों को कहें। ऐसे किसान जिनका अभी तक आधार के अंतर्गत नामांकन नहीं हुआ है, उन्हें आधार लेना होगा। राज्य सरकार को लाभार्थियों के लिए नामांकन की व्यवस्था करनी होगी।
किसी व्यक्ति को आधार कार्ड मिलने तक किसी भी फसल बीमा योजना का लाभ बैंक की पासबुक, आधार में नामांकन की पर्ची, मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा रोजगार कार्ड के जरिये लिया जा सकता है।