वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, किसी कारोबारी इकाई का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए होने पर उसे जीएसटी व्यवस्था में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि वह कच्चे एवं मध्यवर्ती पर दिए गए कर पर छूट (क्रेडिट) का हिस्सा बनने के लिए स्वेच्छा से इससे जुड़ने का विकल्प चुन सकता है। बयान के अनुसार खेती-बाड़ी करने वालों (जो खेती से उत्पन्न उपज की आपूर्ति करता है) को जीएसटी व्यवस्था के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। (भाषा)