उन्होंने बताया कि यह याचिका मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दायर की गई थी। इससे संबंधित फाइल जिला जज के पास गई थी, क्योंकि किसी भी याचिका को स्थानांतरित करने का अधिकार जिला जज को होता है।
गौरतलब है कि विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री किरण सिंह की ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक नई याचिका दायर की गई थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ ही ज्ञानवापी में कथित तौर पर मिले आदि विश्वेश्वर शिवलिंग की नियमित पूजा-अर्चना करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था।(भाषा)