वापस आना पड़ेगा।
दूसरी ओर यूएस सिटिजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विस (USCIS) के मीडिया प्रमुख जोनाथन विथंगटन ने कहा कि अगर यूएस ऐसा कुछ करने भी वाला होता तो इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को नौकरियां छोड़ अपने देश जाना ही होगा। उन्होंने बताया कि धारा 106 ए-बी के तहत इन पेशेवरों के नियोक्ता एक-एक साल के लिए विस्तार का आग्रह कर सकते हैं।