उच्च न्यायालय ने 26 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि गर्भगृह के निकट महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का ट्रस्ट का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के खिलाफ है और महिलाओं को पुरुषों की तरह ही गर्भगृह तक जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। (भाषा)