उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष रखने के लिए मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी हितेशचंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और एसपी हाथरस सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगे।
जस्टिस राजन रॉय और जसप्रीत सिंह की बेंच ने 11 पेज के ऑर्डर में तमाम अख़बारों की उन कतरनों का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। रीढ़ की हड्डी टूटी, जीभ काटी गई और शव को आधी रात में परिवार की अनुमति के बिना जबर्दस्ती जला दिया गया।