सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने बेतुकी दलील पेश करते हुए कहा कि अक्षय गरीब है इसलिए उसकी फांसी की जल्दी की जा रही है, जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि दोषी किसी भी तरह से सहानुभूति का अधिकारी नहीं है।
इससे पहले कोर्ट ने अक्षय के वकील एपी सिंह को दलीलें रखने के लिए 30 मिनट का समय दिया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।