प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की उन दलीलों पर गौर किया कि याचिकाएं काफी पहले दायर की गई थीं, लेकिन इन्हें अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। उच्च न्यायालय ने कक्षा के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति देने संबंधी उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं खारिज कर दी थी।