मूसेवाला हत्याकांड : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर बुधवार को सुनवाई

बुधवार, 1 जून 2022 (00:05 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई करेगा जिसने पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की आशंका जताई है। बिश्नोई पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में संलिप्त होने का संदेह है।

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बिश्नोई ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही पंजाब पुलिस सहित अन्य राज्य की पुलिस को उसकी हिरासत देने से पहले वीडियोग्राफी जैसे उपाय किए जाएं।
 
बिश्नोई की याचिका को बुधवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बिश्नोई ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा उसकी अर्जी पर सुनवाई से इंकार किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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बिश्नोई महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। उसे मंगलवार को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद 3 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा की हिरासत में सौंपा गया।
 
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा वापस लिए जाने के 1 दिन बाद ही 29 मई को पंजाबी गायक मूसेवाला की अज्ञात हमलावरों ने पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी थी। घटना के समय मूसेवाला के वाहन में उसके रिश्ते का भाई और दोस्त भी था, जो हमले में घायल हुए हैं।
 
पंजाब के मुख्ययमंत्री भगवंत मान ने 28 वर्षीय मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित करने की घोषणा की है। सिद्धू मूसेवाला का वास्तविक नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। वे उन 424 लोगों में शामिल थे जिनकी सुरक्षा अस्थाई रूप से वापस ली गई थी या कम की गई थी।
 
बिश्नोई ने अधिवक्ता विशाल चोपड़ा के जरिए दायर अर्जी में अनुरोध किया है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उसकी हिरासत किसी और राज्य की पुलिस को किसी पेशी वारंट के आधार पर देने से पहले उसके वकील को सूचना दी जाए।
 
बिश्नोई ने आशंका जताई है कि पंजाब में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता की वजह से राज्य पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में उसे मारा जा सकता है। अर्जी में कहा गया कि दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करें। उसे पंजाब पुलिस द्वारा वारंट पर अदालत में पेश करने या ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के दौरान अच्छी तरह से हथकड़ी और बेड़ियां पहनाईं जाएं और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि उसके जीवन को सुरक्षित किया जा सके।
 
उल्लेखनीय है कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने दावा किया था कि प्रथमदृष्टया मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई और लकी पटियाल गिरोह के बीच रंजिश का नतीजा है, वहीं कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है।

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