अदालत ने कहा कि याचिका न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता की मांग न्यायिक परिधि के बाहर है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने ताजमहल के 22 बंद कमरों को खलेने की मांग की थी। इस कोर्ट ने कहा कि बंद कमरों के बारे में पूछने वाले आप कौन होते हैं?
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ताजमहल से आपके किस अधिकार का हनन होता है और ताजमहल पर आप क्या फैसला चाहते हैं। जाइए, पहले रिसर्च कीजिए, एमए और पीएचडी करिए। यदि कोई संस्थान प्रवेश न दे तो हमारे पास आएं। चूंकि यह अर्जी न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर सकते।