खुशखबर, Aadhaar से PAN को लिंक कराने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

शनिवार, 28 सितम्बर 2019 (20:30 IST)
नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपने Aadhaar को  PAN से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए यह खुशखबर है। आयकर विभाग ने शनिवार को Aadhaar Card कार्ड को PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने (31 दिसंबर 2019) बढ़ा दी। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी।
 
पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में होता है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है। यह 7वीं बार है, जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है।
 

CBDT extends the date for linking PAN & Aadhaar from 30th September, 2019 to 31st December, 2019. Notification issued on 28.09.2019. pic.twitter.com/XlWlDe136r

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 28, 2019
पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधिसम्मत करार दिया था। आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।

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