करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त से बढ़ाकर 5 अगस्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मैनुअल तरीके से रिटर्न की सुविधा के लिए कल यानी शनिवार 5 अगस्त को देशभर में सभी आयकर कार्यालयों को मध्यरात्रि तक आयकर रिटर्न लेने को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है।
80 वर्ष से अधिक के लोगों और ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, जिन्होंने किसी तरह के रिफंड का दावा नहीं किया है उनके पास आईटीआर-एक (सहज) और आईटीआर-चार (सुगम) फार्म भरकर आयकर रिटर्न भरने का विकल्प है। (भाषा)