गौरतलब है कि सीबीआई ने पूर्व रेलमंत्री को सबसे पहले 11 सितम्बर को और तेजस्वी को अगले दिन (12 सितम्बर) को जांच एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने को कहा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। राजद प्रमुख ने रांची में चारा घोटाले के सिलसिले में अदालत में पेश होने की बात कहकर समय मांगा था, जबकि तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें पार्टी से संबंधित कुछ जरूरी कार्य करने हैं।
उसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें क्रमश: 25 और 26 सितम्बर को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने वकील को सीबीआई मुख्यालय भेजा था और उनके माध्यम से अपने दो सप्ताह की और मोहलत मांगी थी। इसके बाद सीबीआई ने यह तारीख 4 और 5 अक्टूबर कर दी थी।
सीबीआई ने इस सिलसिले में यादव और तेजस्वी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में सुजाता होटल के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक पी के गोयल के नाम भी शामिल हैं। (वार्ता)