इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले में कहा कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल 'मौलिक अधिकार' नहीं है। हाईकोर्ट ने बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली की लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही।