इस मामले पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। यानी नो हेलमेट नो पेट्रोल पर अभी कोई रोक नहीं रहेगी। अदालत ने कहा कि यह कदम किसी के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सड़क पर लोगों की जान बचाने के लिए है। यह टिप्पणी कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आई।
इससे पहले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि शहर के मध्य क्षेत्र में हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हर बात कानून में नहीं, पर जान बचाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। पीठ ने कहा, 'ऐसे लोग न केवल वाहन चलाते समय खुद के लिए खतरा पैदा करते हैं, बल्कि जिन लोगों से टकराते हैं, उनके लिए भी खतरनाक होते हैं। उच्च न्यायालय अपने परिसर में भी इस नियम को लागू कर सकता है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma