नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान के उन हिंदू, सिख, जैन, पारसी, अथवा ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देने की सुविधा प्रदान करना है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पहले भारत में प्रवेश किया है और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा तीन की उपधारा दो के खंड (ग) के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों के प्रयोग से छूट प्रदान की गई है।