नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई की उस याचिका को मंजूर कर लिया, जिसमें उसने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में आरोपी कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के दस्तखत और लिखावट के नमूने लेने का अनुरोध किया था।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल के वकील की तरफ से सीबीआई की याचिका पर किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराने के बाद आदेश पारित कर दिया। मिशेल के वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘याचिका मंजूर की जाती है।’ 57 वर्षीय मिशेल 15 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में है।