बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत बाल अधिकारों की रक्षा और संबंधित कानूनी ढांचे की निगरानी के लिए अधिकृत एनसीपीसीआर ने तत्काल और पूरी तरह से कार्रवाई का अनुरोध किया है।
एनसीपीसीआर ने पत्र में कहा कि रिपोर्ट में मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की सत्यापित प्रति, आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट की सत्यापित प्रति और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयानों की सत्यापित प्रति शामिल होनी चाहिए।