कोर्ट ने हीरा कारोबारी को 15 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है। यह जन-अधिसूचना महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न अखबारों को जारी की गई है। साथ ही सरकार और पुलिस को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 82 के तहत नीरव मोदी को घोषित भगोड़ा बताए जाने के बारे में सूचित किया गया है। इससे उनको अंतरिम जमानत लेना कठिन हो सकता है।
सीमा शुल्क उपायुक्त आरके तिवारी ने नीरव मोदी और उसकी तीन कंपनियों फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और रडाशीर ज्वेलरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। याचिका भारी परिमाण में कर बचाने के विवाद से संबंधित है।