निर्भया मामले में पवन की दया याचिका खारिज, मार्च में ही हो सकती है फांसी
बुधवार, 4 मार्च 2020 (14:10 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी। कहा जा रहा है कि दोषियों को मार्च में ही फांसी हो सकती है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। इस मामले के चार दोषियों - मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह, पवन कुमार गुप्ता को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।
मामले के दो अन्य दोषी - राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी वहीं एक नाबालिग को तीन साल की सजा के बाद सुधार गृह से छोड़ दिया गया था। राष्ट्रपति मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका पहले ही खारिज कर चुके हैं।
पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट जाएगा। दोषियों के खिलाफ जल्द ही फिर डेथ वारंट जारी कराया जाएगा।
यह निर्भया के दोषियों के खिलाफ यह चौथा डेथ वारंट होगा। इससे पहले उनके खिलाफ 3 डेथ वारंट जारी हो चुके हैं और तीनों ही बार उनकी फांसी की सजा टल चुकी है।
उल्लेखनीय है कि निर्भया मामले में दोषियों को 3 मार्च को फांसी होनी थी लेकिन वकील एपी सिंह के कानूनी दांव-पेंचों की वजह से एक दिन पहले ही उनकी फांसी टल गई।