राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड ‘एक’ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 35ए यानी संविधान (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 1954 को समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह पर संविधान (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 2019 लागू होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।