केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें पेंशनधारकों से कहा गया है कि वे फॉर्म पर सेल्फी न लगाएं। फार्म पर स्पष्ट तस्वीर लगाएं, जिसमें चेहरा और आंखें स्पष्ट दिखाई दे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक ये निर्देश छोटे-छोटे कारणों से पेंशन में होने वाली देरी की समस्या को दूर करने के लिए दिए गए हैं।
नए निर्देशों के मुताबिक फार्म में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही फॉर्म में साइज के मुताबिक ही फोटो लगानी पड़ेगी। फॉर्म में दिए गए बॉक्स की तुलना में फॉर्म में हस्ताक्षर छोटे नहीं होने चाहिए। धारकों को मुख्यालय की ओर से प्रमाणित तीन तस्वीरें देनी होंगी। अंधेरे में या किसी विशेष यूनिफॉर्म में ली गईं तस्वीरें मान्य नहीं होंगी। कंप्यूटर प्रिंट वाली या हस्ताक्षर वाली फोटो पर भी रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि सिविल सिर्विसेज पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत फार्म-5 जमा करना होता है।
अब लेट नहीं होगी पेंशन : मंत्रालय के अफसर के अनुसार कई बार छोटे-छोटे कारणों के चलते पेंशन लेट हो जाती है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों को तस्वीर संबंधी निर्देश जारी किए हैं। पेंशन फॉर्म स्पष्ट होने से पेंशन के मामलों का निपटारा सही समय पर हो सकेगा। रिटायर कर्मियों को पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61.17 लाख केंद्रीय पेंशन धारक हैं। नए निर्देशों में फॉर्म में दिए गए बॉक्स की तुलना में फॉर्म में हस्ताक्षर छोटे नहीं होने चाहिए।