अहमदाबाद। देश में नए और कड़े विमान अपहरण कानून के तहत पहली सजा के तौर पर गुजरात में अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने अक्टूबर 2016 में जेट एयरवेज के एक विमान में अफरा-तफरी मचाने वाले मुंबई के आभूषण व्यापारी बिरजू सल्ला को मंगलवार को उम्रकैद और 5 करोड़ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
सल्ला ने जेट एयरवेज में कर्मी रही अपनी पूर्व महिला मित्र को कथित तौर पर फिर से पाने और विमान कंपनी को बदनाम और बंद कराने की नीयत से मुंबई से दिल्ली जा रही उड़ान के दौरान टॉयलेट में उर्दू और अंग्रेजी में विमान अपहरण संबंधी पत्र लिखा था। इसमें विमान में विस्फोटक और अपहर्ता होने की बात कही गई थी। इसके बाद विमान को अहमदाबाद में आपात स्थिति में उतारना पड़ा था।