अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सात देशों मलेशिया, आर्मेनिया, फ्रांस, चीन, जापान, रूस और बेल्जियम के लिए मांगे गए 'लेटर्स ऑफ रोगेटरी' (एलआर) आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों प्रमुख आरोपियों नीरव और चोकसी को तलब किया था।
हालांकि, इन दोनों आरोपियों के बारे में माना जाता है कि आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले वे देश छोड़ चुके हैं। ये दोनों प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए जिसके बाद निदेशालय ने गैर जमानती वारंट हासिल करने के लिए पीएमएलए अदालत का रुख किया।