केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा कि रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण आईसीआईसीआई बैंक पर 26 मार्च के एक आदेश के तहत 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कदम नियामकीय प्रावधान का पालन नहीं करने पर उठाया गया है। (भाषा)