रिजर्व बैंक ने इससे पहले गत 24 मार्च को जारी अधिसूचना में सरकारी कामकाज से जुड़े सभी बैंकों को चालू वित्त वर्ष में बचे शेष सभी दिन (शनिवार, रविवार और अवकाश सहित) और 1 अप्रैल को भी अपनी शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया था।
हालांकि 1 अप्रैल को बैंक शाखाएं खुली रहने से चालू वित्त वर्ष का कामकाज खत्म करने में होने वाली समस्या तथा उस दिन से ही कुछ बैंकों का विलय प्रभावी होने वाला है, इसे देखकर केंद्रीय बैंक ने सरकार की सलाह पर यह निर्णय लिया कि ये बैंक पिछली अधिसूचना के अनुसार इस वित्त वर्ष में अपनी शाखाएं हर दिन खुली रखें लेकिन इन्हें 1 अप्रैल को शाखाएं खुली रखना जरूरी नहीं है। (वार्ता)