केंद्रीय बैंक ने इस बारे में आज एक अधिसूचना जारी की है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि वे 8 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक बैंक शाखाओं व करंसी चेस्ट में लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संभालकर रखें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस रिकॉर्डिंग से प्रवर्तन एजेंसियों को नए नोटों की जमाखोरी करने वालों को पहचानने व उनके खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी।