दिन के अंत में जारी किए गए नोटों के रिकॉर्ड पर संयुक्त कस्टोडियन और शाखा प्रबंधक द्वारा दस्तखत किए जाएं। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने कल सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिया था कि वे पुराने 500 और 1000 के नोटों तथा अन्य वैध मुद्राओं में जमाओं को कड़ाई से रिकॉर्ड रखें। (भाषा)