गया। बिहार में गया जिले की एक सत्र अदालत ने बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत चार लोगों को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायालय ने रॉकी के पिता बिंदी यादव, चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को भी दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 6 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
घटना के वक्त आदित्य के साथ गाड़ी में सवार उसके चारों दोस्तों ने घटना का समर्थन तो जरूर किया, लेकिन आरोपी को पहचानने से मुकर गए। अदालत में गवाही के दौरान आदित्य के दोस्तों ने आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया। (वार्ता)