मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर,न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एके सिकरी की खंडपीठ ने आज सहारा प्रमुख के वकील की दलीलें सुनने के बाद उनकी पैरोल अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने सहारा समूह को सेबी के पास 300 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है।
गौरतलब है कि सहारा प्रमुख चार मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन जब उनकी मां छवि राय का निधन हुआ था तो न्यायालय ने दो साल से अधिक समय के बाद गत छह मई को सुब्रत रॉय को राहत देते हुए मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। यह पैरोल एक महीने के लिए था जिसे बाद में 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस दौरान पुलिस को सादे कपड़ों में सुब्रत राय के साथ रहने का ऑर्डर दिया गया था। (वार्ता)